भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची, भारत की भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं - 

भाषा प्रमुख राज्य मान्यता
असमिया - অসমীয়া असम 1950
बंगाली - বাংলা पश्चिम बंगाल 1950
बोडो - बोडो असम, पश्चिम बंगाल 2003
डोगरी - डोगरी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश 2003
गुजराती - ગુજરાતી गुजरात 1950
हिन्दी - हिन्दी उत्तरी भारत 1950
कन्नड़ - ಕನ್ನಡ कर्नाटक 1950
कश्मीरी - कश्मीरी जम्मू-कश्मीर 1950
कोंकणी - कोंकणी गोवा, कर्नाटक 1992
मैथिली - मैथिली बिहार 2003
मलयालम - മലയാളം केरल 1950
मणिपुरी - মৈতৈলোন্ मणिपुर 1992
मराठी - मराठी महाराष्ट्र 1950
नेपाली - नेपाली सिक्किम 1992
ओडिया - ଓଡିଆ ओडिशा 1950
पंजाबी - ਪੰਜਾਬੀ पंजाब 1950
संस्कृत - संस्कृतम् भारत 1950
संथाली - ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ झारखण्ड, बिहार 2003
सिन्धी - ٻولي गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र 1967
तमिल - தமிழ் तमिलनाडु 1950
तेलुगु - తెలుగు आंध्र प्रदेश, तेलंगाना 1950
उर्दू - اردو उत्तरी भारत 1950

26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय केवल 14 भाषाएं ही शामिल की गई थी। उसके बाद संविधान के 21 वें संशोधन(1967) में सिंधी को, 71 वें संशोधन(1992) में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 92 वें संशोधन(2003) में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था।