भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची, भारत की भाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं -
| भाषा | प्रमुख राज्य | मान्यता |
|---|---|---|
| असमिया - অসমীয়া | असम | 1950 |
| बंगाली - বাংলা | पश्चिम बंगाल | 1950 |
| बोडो - बोडो | असम, पश्चिम बंगाल | 2003 |
| डोगरी - डोगरी | जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश | 2003 |
| गुजराती - ગુજરાતી | गुजरात | 1950 |
| हिन्दी - हिन्दी | उत्तरी भारत | 1950 |
| कन्नड़ - ಕನ್ನಡ | कर्नाटक | 1950 |
| कश्मीरी - कश्मीरी | जम्मू-कश्मीर | 1950 |
| कोंकणी - कोंकणी | गोवा, कर्नाटक | 1992 |
| मैथिली - मैथिली | बिहार | 2003 |
| मलयालम - മലയാളം | केरल | 1950 |
| मणिपुरी - মৈতৈলোন্ | मणिपुर | 1992 |
| मराठी - मराठी | महाराष्ट्र | 1950 |
| नेपाली - नेपाली | सिक्किम | 1992 |
| ओडिया - ଓଡିଆ | ओडिशा | 1950 |
| पंजाबी - ਪੰਜਾਬੀ | पंजाब | 1950 |
| संस्कृत - संस्कृतम् | भारत | 1950 |
| संथाली - ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | झारखण्ड, बिहार | 2003 |
| सिन्धी - ٻولي | गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र | 1967 |
| तमिल - தமிழ் | तमिलनाडु | 1950 |
| तेलुगु - తెలుగు | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना | 1950 |
| उर्दू - اردو | उत्तरी भारत | 1950 |
26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय केवल 14 भाषाएं ही शामिल की गई थी। उसके बाद संविधान के 21 वें संशोधन(1967) में सिंधी को, 71 वें संशोधन(1992) में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, 92 वें संशोधन(2003) में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था।


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